मसूरी। मसूरी के डिक रोड स्थित सम्पत भवन में बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण कार्य के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को सील कर दिया। यह कार्रवाई एमडीडीए के संयुक्त सचिव के आदेश पर पुलिस की मौजूदगी में की गई।
एमडीडीए के अनुसार, इन्द्रेश गोयल, सम्पत भवन डिक रोड, मसूरी द्वारा पूर्व निर्मित मुख्य भवन और आउट हाउस में बिना स्वीकृति आरसीसी, कॉलम और बीम का निर्माण कराया जा रहा था। इसके अलावा पहाड़ की खुदाई कर पुश्तों एवं आरसीसी दीवार का निर्माण भी किया जा रहा था।
मामले में उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश) नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 तथा संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं के तहत वाद दर्ज किया गया। विभाग की ओर से निर्माण कार्य रोकने के साथ नोटिस जारी कर संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया।
एमडीडीए के मुताबिक, निर्धारित समय में निर्माण से संबंधित कोई स्वीकृति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही संतोषजनक लिखित जवाब दाखिल किया गया। जांच के दौरान मुख्य द्वार के पास दो स्थानों पर खनन कार्य किए जाने की बात भी सामने आई।
अभियंताओं की आख्या के आधार पर एमडीडीए के संयुक्त सचिव ने समस्त अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई के आदेश दिए। आदेश के अनुपालन में सहायक अभियंता अजय मलिक, अवर अभियंता अनुराग नौटियाल तथा सुपरवाइजर संजीव, उदय नेगी और इंद्रदेव नौटियाल की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में निर्माण को सील कर दिया।
सहायक अभियंता अजय मलिक ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ विभाग की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सीलिंग जैसी कार्रवाई का उद्देश्य अनधिकृत निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाना है।
